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अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं मॉनिटरिंग सेल के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न

जुनैद पारेख की रिपोर्ट जिला कोंडागांव

अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं मॉनिटरिंग सेल के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न

कोंडागांव, 16 जनवरी 2025 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव किरण चतुर्वेदी के अध्यक्ष्ता एवं उनकी उपस्थिति में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं मॉनिटरिंग सेल की बैठक प्रधान न्यायाधीश महोदया के विश्राम कक्ष में आयोजित की गई।बैठक में कलेक्टर कोण्डागांव श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, जिला विधिक सेवा प्राधिरकण के सचिव गायत्री साय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल सम्मलित रहे। अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटीअण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में अनुशंसित बंदियों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से ऐसे मामलों पर विचार किया गया जिसमें आरोपी अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है जहां पर जमानत संभव है, अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की समीक्षा के अलावा सजायाफ्ता बंदियों की स्थिति पर भी चर्चा किया गया। मॉनिटरिंग सेल- मॉनिटरिंग सेल की मिटिंग में न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगण को आंबटित एवं आधिपत्य आवासों की जर्जर स्थिति सहित दैनिक उपयोगी मरम्मतों आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने एवं न्यायिक अधिकारियों के निर्माणाधीन आवास गृह के संबंध में व न्यायिक कर्मचारी आवास गृह निर्माण हेतु आबंटित भूमि एवं नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण हेतु /आंबटित/ अतिक्रमित/विवादित भूमि को शीघ्रता से परिवर्तित कर मंडी प्रांगण पर स्थित रिक्त शासकीय भूमि तत्काल आबंटित किये जाने हेतु एवं पीडिता एवं बच्चों सहित पीड़िताओं के परिजनों के बैठने के लिए वातानुकूलित सुसजित पीड़िता एवं बच्चों के अनुकूल कक्ष शौचालय सहित बनाये जाने के संबंध में चर्चा किया गया।बैठक के पश्चात् मंडी प्रांगण पर स्थित रिक्त भूमि का मौके पर जिले के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण एवं जांच किया गया। जांच के दौरान संबंधित भूमि की स्थिति, पहुंच मार्ग सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक अधोसंरचना एवं विधिक पहलुओं का गहन परीक्षण किया गया। सभी संबंधित विभागों द्वारा अपनी समन्वय के साथ तथ्यों का अवलोकन किया गया।न्यायिक प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु सभी आवश्यक मानकों एवं नियमों का पालन किया जाएगा।

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