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पीड़िता को दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विश्रामपुरी पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार

जुनेद पारेख की रिपोर्ट जिला कोंडागांव दिनांक- 20.12.2025 1. पीड़िता को दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विश्रामपुरी पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार। 2.आरोपी आदित्य दुबे पिता स्व0 राजेश दुबे उम्र 19 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम माधो नगर थाना बेवर जिला मैनपुरी (उत्तर प्रदेश )। 3.महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध घटित अपराध में कोण्डागाँव पुलिस द्वारा की जा रही है त्वरित कार्यवाही। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.2025 को प्रार्थिया द्वारा थाना विश्रामपुरी थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 06.11.2025 को कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया है, प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 137(2) का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डागांव पंकज चन्द्रा (भा0पु0से0) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशकाल अरूण कुमार नेताम के पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरी. विनोद नेताम, के नेतृत्व में थाना विश्रामपुरी से टीम गठित की गई, विवेचना के दौरान पीड़िता का पता तलाश की जा रही थी कि दिनांक 18.12.2025 को साईबर सेल कोण्डागांव से प्राप्त संदिग्ध मोबाईल नम्बर लोकेशन के आधार पर थाना बगरू जिला जयपुर राजस्थान जाकर बगरू स्थित डागर इन्डस्ट्रीज प्लास्टिक पाईप कम्पनी (उत्तर प्रदेश) राजस्थान आदित्य दुबे पिता स्व0 राजेश दुबे उम्र 19 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम माधो नगर थाना बेवर जिला मैनपुरी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता से पुछताछ करने पर अपने कथन में बतायी कि मोबाईल फोन के माध्यम से आरोपी आदित्य दुबे पिता पिता स्व0 राजेश दुबे उम्र 19 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम माधो नगर थाना बेवर जिला मैनपुरी राजस्थान के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर दिल्ली बुलाया एवं दिल्ली से अपने साथ बगरू जिला जयपुर राजस्थान में साथ रखकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाया है। पीड़िता के कथन पर प्रकरण में अपराध सदर धारा-64,64 (1) (ड),67 भा.न्या.सं. 06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई, आरोपी को थाना विश्रामपुरी में लाकर पुछताछ करने पर दिनांक घटना को जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर दिनांक 20.12.2025 को गिरफ्तार किया गया, विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा जा रहा है। उक्त कार्यवाही में उप निरी. विनोद नेताम, सउनि. रमेश निषाद, सउनि. निशा प्रयाग, म.प्र.आर. 213 जयो चंद्रवंशी, प्र.आर. 63 सियाराम मरापी, प्र.आर. 02 देवार्चन सिदार, आर. 616 रविकांत शाडिल्य म.आर. 3035 सुमन नेताम, की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

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